INX मीडिया: कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, ED और केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक के लिए शुक्रवार (9 मार्च) को अंतरिम राहत प्रदान कर दी. कार्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र हैं. न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट नेयह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो, ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा. सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. अदालत ने धन शोधन मामले में समन जारी किये जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केन्द्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है.