जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 10 मई तक जमा करें 200 करोड़ रुपये
ई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है. अदालत ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़ की पीठ ने 15 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये की पहली किस्त और उसके बाद 10 मई को शेष 100 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है.
अगली सुनवाई 15 अप्रैल को
अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी. अदालत ने कहा कि 15 अप्रैल को अदालत देखेगी कि उसके आदेश का पालन हुआ या नहीं. अदालत ने साथ ही कहा कि अपना पैसा वापस मांग रहे खरीदारों को यह रकम अनुपातिक (प्रो राटा) आधार पर बांटी जाएगी. ऐसे में उम्मीद है कि जेपी के 2,800 खरीदारों को 16 अप्रैल से पैसा मिल सकता है.
इससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 275 करोड़ रुपये अदालत में जमा करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने उस समय जेपी एसोसिएट्स को फटकार लगाते हुए ‘एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार’ करने की नसीहत दी थी. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि कंपनी के प्रमोटर और स्वतंत्र निदेशक पैसा जमा करने के लिए अपनी या परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति को बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं बेच सकेंगे.