राफेल: देश को लड़ाकू विमानों की जरूरत है, इनके बिना नहीं रहा जा सकता- सुप्रीम कोर्ट | पढ़ें अहम बातें
publiclive.co.in[Edited by Ranjeet]
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इस सौदे में किसी तरह की गड़बडी नहीं हुई. साथ ही अदालत ने इसकी एसआईटी जांच की मांग को भी ठुकरा दिया. दरअसल, न्यायालय ने भारतीय वायु सेना के लिए फ्रांस से अरबों रुपये के राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के समझौते की न्यायालय की निगरानी में जांच के लिए दायर याचिकाओं का निपटान करते हुए यह बात कही. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने यह फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई प्रमुख बातें…
-राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं है.
-लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश लड़ाकू विमानों के बगैर नहीं रह सकता है.
-किसी की धारणा के आधार पर फैसला नहीं दे सकते.
-राफेल सौदे में कोई धांधली और अनियमितता नहीं हुई.