शिलांग के पंजाबी लेन के निवासियों को अधिकारियों से मिला नोटिस, खाली करना होगा घर!
publiclive.co.in[Edited by DIVYA SACHAN]
शिलांग के पंजाबी लेन में अधिकारियों ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया है और वहां रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें एक महीना के अंदर इलाके में अपने निवास की वैधता साबित करने का निर्देश दिया है.
200 साल पहले यहां बसे थे सफाईकर्मी
पंजाबी लेन इलाके में पंजाब से आये वैसे लोग रहते हैं, जिन्हें ब्रिटिश करीब 200 साल पहले सफाईकर्मी के तौर पर शिलांग लेकर आये थे. पिछले साल मई में इलाके में हमले की एक घटना की वजह से समूह में संघर्ष हुआ जिसके बाद एक महीना से अधिक समय तक वहां कर्फ्यू लगा रहा.
राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति के निर्देश के बाद शिलांग नगर निगम बोर्ड (एसएमबी) अधिकारियों ने शुक्रवार को वहां के लोगों को नोटिस जारी किया.ईस्ट खासी हिल्स जिला प्रशासन ने कहा कि पंजाबी लेन के लोगों को नोटिस जारी होने से पहले वहां सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू था क्योंकि इलाके में संकट की स्थिति पैदा होने की खुफिया सूचना मिली थी.
अगले नोटिस में लागू हो जाएगी निषेधाज्ञा
अगले नोटिस तक वहां निषेधाज्ञा लागू रहेगी. एसएमबी के अधिकार ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘यहां रह रहे अधिकतर लोगों को नोटिस मिला है. अधिकारियों ने बंद पड़े घरों के दरवाजे पर भी नोटिस चिपकाये हैं.’’ एसएमबी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एस बी सोहलिया ने कहा, ‘‘उन्हें आगे आने और तीन जून से लेकर तीन जुलाई के बीच एसएमबी कार्यालय आकर सूचना देने को कहा गया है.’’