नरेश गोयल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस
publiclivenews.in[Edited by DIVYA SACHAN]
लुकआउट सर्कुलर नोटिस के खिलाफ जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इंकार किया है. दरअसल, पिछली सुनवाई में जस्टिस विभू बाखरू ने नरेश गोयल की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.
25 मई को सर्कुलर के बारे में पता चला
याचिका में कहा गया है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के अनुरोध पर उनके खिलाफ यह सर्कुलर जारी किया गया, यह कार्यालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत आता है. उन्होंने सर्कुलर और ऐसे कई कार्यालय ज्ञापनों को भी रद्द करने का अनुरोध किया, जो यात्रा प्रतिबंध जारी करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं. इससे पहले गोयल ने बताया था कि उन्हें 25 मई को सर्कुलर के बारे में पता चला, जब उनकी पत्नी अनीता को दुबई जाने वाली एक उड़ान से उतार दिया गया था.
वित्तीय संकट के कारण अप्रैल में परिचालन बंद
उन्होंने यह भी दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई ईसीआईआर/एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उन्हें सर्कुलर जारी करने के लिए आवश्यक किसी मामले में आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया है. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय के एक निरीक्षण में जेट एयरवेज में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर सर्कुलर जारी किया गया था. इस एयरलाइन कंपनी के विमानों का परिचालन गंभीर वित्तीय संकट के चलते अप्रैल में बंद कर दिया गया था.
नरेश और अनीता गोयल ने मार्च में जेट एयरवेज के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था. नरेश ने एयरलाइन के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया था. इस बीच, मंत्रालय ने जेट एयरवेज के मामलों की एसएफआईओ से भी जांच कराने का आदेश दिया है.